डीजीसीए (DGCA) क्या है



डीजीसीए (DGCA)  भारत सरकार की नागर विमानन मंत्रालय के अधीनस्थ नागर विमानन की एक नियामक संस्था है, जो मुख्य रूप से विमानन दुर्घटनाओं तथा अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में जाँच करता है। इसका HQ सफ़दरजंग विमानक्षेत्र, New Delhi में स्थित है। वहीं इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के लोग परेशान है, क्योंकि यह खतरनाक वायरस पूरे देश में अपना कोहराम मचाकर रखा हुआ, जिससे कई देशों  में लोगों की मरने की संख्या बहुत अधिक पहुंच चुकी हैं, सभी देशों के साथ-साथ भारत में भी इस जानलेवा वायरस की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है और बड़ी तदाद में इस वायरस से लोग पीड़ित भी है |

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इसी कोहराम के चलते देश की सरकार पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया है, जिसके चलते लोगों से घर में रहने की अपील की गई | वहीं दूसरी तरह इस कोरोना वायरस को लेकर डीजीसीए (DGCA) ने भी कई निर्देश जारी किये हैं | इसके लिए प्रतिवर्ष आवेदन भी जारी किये जाते है | इसलिए यदि आप भी डीजीसीए (DGCA) के विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको डीजीसीए (DGCA) क्या है, डीजीसीए का फुल फॉर्म , कार्य व नियम की जानकारी प्रदान की जा रही है |

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डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या है 

डीजीसीए का फुल फॉर्म “Directorate General of Civil Aviation” होता है | इसे हिंदी भाषा में “नागर विमानन महानिदेशलय” कहा जाता है | डीजीसीए  नागरिक उड्डयन के लिए भारतीय सरकारी नियामक संस्था है, जो भारत में एयरवाइनेस मानकों, सुरक्षा संचालन और चालक दल के प्रशिक्षण को लागू करने, नियंत्रित करने और पर्यवेक्षण करता है।



डीजीसीए  के कार्य 

  1. विमान महानिदेशालय (डीजीसीए) मुख्य रूप से विमानन कर्मियों की भांग, अफीम और अन्य मादक (साइकोएक्टिव) पदार्थ के लिए जांच करने का प्रस्ताव पारित करता है |
  2. , मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलूरू और हैदराबाद पर फ्लाइट क्रू सदस्यों और एयर ट्रैफिक नियंत्रक (एटीएस) की  जांच करता है |
  3. विमानन दुर्घटनाओं तथा अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में जाँच करता है।

कोरोना वायरस को लेकर डीजीसीए (DGCA) का बड़ा आदेश 

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोरोनावायरस के फैलते कहर को लेकर चीन जाने वाले या चीन से आने वाले विदेशियों के भारत में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। डीजीसीए ने आदेश जारी किया है कि, “जो 15 जनवरी 2020 को या उसके बाद चीन गए हैं उन लोगों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

डीजीसीए की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि, “विदेशी जो 15 जनवरी, 2020 को या उसके बाद चीन गए हैं उन्हें भारत-नेपाल, भारत-भूटान, भारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार सहित किसी भी हवाई, भूमि या बंदरगाह से भारत की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।”

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डीजीसीए के महत्वपूर्ण निर्देश 

  1. विमानन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और इसे एक संस्था भी कहा जाता है, जो प्रमुख  रूप से सुरक्षा मुद्दों पर फैसला लेते हुए उसका समाधान करता है |
  2. का मुख्यालय नई दिल्ली में भारत के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ स्थित है जैसे- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, भोपाल, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, कानपुर, गुवाहाटी और पटियाला में स्थित 14 (चौदह) क्षेत्रीय वायुयान इसके कार्यालय हैं।
  3. वायु सुरक्षा कार्यालयों के साथ-साथ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में 5 (पांच) क्षेत्रीय वायु सुरक्षा कार्यालय भी मौजूद हैं।

डीजीसीए के नियम 

  1. के नियम के मुताबिक़, फ्लाइट के दौरन कॉकपिट के अंदर कम से कम दो क्रू मेंबर्स होना आवश्यक है|
  2. पायलट के बाहर जाने पर केबिन क्रू के किसी मेंबर को बाहर बुलाना होना होता है |
  3. कोई  क्रू मेंबर अंदर आता है और कोई पायलट वापस आता है, तो उस  समय फ्लाइट अटेंडेंट को बेवरेज कार्ट या किसी बैरियर से गैलरी का रास्ता बंद करना होता है,  ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि, कॉकपिट का दरवाजा खोलते-बंद करते वक्त कोई यात्री वहां न आ सके।
  4. कॉकपिट के बाईं ओर ही बैठता है, वही फ्लाइट के टेकऑफ और लैंडिंग के लिए जिम्मेदार होता है  |
  5. के नियम के तहत क्रू मेंबर भी पायलट के लौटने पर उसकी आईडेंटिटी का वेरिफिकेशन करने के बाद ही दरवाजा खोल सकता है |
  6. पायलट के ट्रेनिंग पर होने से कॉकपिट के अंदर अतिरिक्त जम्प सीट होना आवश्यक होता है |

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