ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म



आज के इस तकनीकी युग में लगभग सभी क्षेत्रो में बहुत तेजी से विकास हो रहा है, जिसके कारण हमें दिन-प्रतिदिन कुछ न कुछ नया देखनें को मिलता है | यदि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करे तो इस क्षेत्र में नई-नई तकनीको से लैस अनेक प्रकार के नये वाहन देखनें को मिलते है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते है और जल्द ही लोग इन वाहनों को खरीद भी लेते है | परन्तु हम सभी जानते है, कि इन वाहनों को चलानें के लिए हमारे पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है | 

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यदि आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है | इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा | तो आईये जानते है, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरनें तथा इसका स्टेटस चेक करनें के बारें में |

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ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बंधित जानकारी (Information About Driving License)

अभी तक लोगो को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवानें के लिए अपनें जिले के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में जाकर आवेदन करना होता था | इसके साथ ही लोगो को अपना लाइसेंस बनवानें के लिए कार्यालय के कई चक्कर लगानें पड़ते थे, परन्तु ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होनें के बाद अब यह ड्राइविंग परिवहन आयुक्त मुख्यालय लखनऊ द्वारा जारी किये जाते है, और डाक द्वारा आपके घर के पते पर भेज दिए जाते है |



ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करनें के पश्चात आपको एक बार अपने जिले के आरटीओ ऑफिस जाना होता है, जहाँ आपके आवेदन पत्र तथा उसमें संलग्न दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ आपकी फोटो तथा हस्ताक्षर की जांच की जाएगी |

इसके पश्चात कार्यालय के कर्मचारी आपका टेस्ट लेंगे, टेस्ट में पास होने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा अप्रूवल किया जायेगा | अप्रूवल मिलनें के बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है और लगभग 10 दिनों में आपका लाइसेंस आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है |

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ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार (Types Of Driving License)

हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस मुख्यतः आपके मोटर वाहन वर्ग के आधार पर जारी किया जाता है, जिसे निजी कार्य हेतु (Personal Use) और व्यवसायिक कार्यों हेतु (Commercial Use) दो भागों में डिवाइड किया गया है |  इससे सम्बंधित विवरण इस प्रकार है-

1.निजी कार्यों हेतु (Personal Use)

इस कैटेगरी के अंतर्गत बननें वाले लाइसेंस का प्रयोग सिर्फ अपनें निजी कार्यों के लिए किया जा सकता है |

लाइसेंस प्रकार वाहन प्रकार
MC 50CC (Motorcycle 50cc)50 CC या उससे कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल के लिए |
MC With Gear or M/CYCL.WGगियर वाली मोटर साइकिल |
MC EX50CCगियर वाली मोटर साइकिले, 50CC या उससे अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, कार सहित लाइट मोटर वाहन |
LMV-NTहल्के मोटर वाहन जैसे- कार, जीप आदि  |

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2. व्यवसायिक कार्यों हेतु (Commercial Use)

इस कैटेगरी के अंतर्गत बननें वाले लाइसेंस का प्रयोग कमर्शियल वाहनों को चलाने में किया जाता है, परन्तु कमर्शियल लाइसेंस होनें पर आप निजी वाहन भी चला सकते है | इसके अंतर्गत बननें वाले लाइसेंस का विवरण इस प्रकार है-

लाइसेंस प्रकार वाहन प्रकार
MGVमध्यम माल वाहन के लिए |
LMVहल्के मोटर वाहन जिनमे मोटर कार, जीप, टैक्सी, डिलीवरी वैन आदि |
HMVभारी मोटर वाहन जैसे- ट्रक, डीसीएम आदि |
HGMVभारी यात्री मोटर वाहन / भारी परिवहन वाहन |
Trailerट्रेलर या अधिक हैवी वाहनों के लिए |

ड्राइविंग लाइसेंस बनवानें के नियम (Rules for Driving License)

  • किसी भी प्रकार का लाइसेंस बनवानें के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कुछ नियम निर्धारित किये गये है, जिनको पूरा करनें के पश्चात ही आप अपना लाइसेंस बनवा सकते है | यह नियम इस प्रकार है-
  • लाइसेंस बनवानें से पहले आपको यातायात के नियमो के साथ-साथ वाहन से सम्बंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए |
  • लाइसेंस का आवेदन करनें के पश्चात सबसे पहले आपका लर्निंग (Learning) लाइसेंस बनाया जाता है, इसके लिए आवेदक की आयु 16 वर्ष (बिना गियर) 18 वर्ष होना आवश्यक है |
  • लर्नर लाइसेंस सिर्फ 50 CC इंजन क्षमता या बिना गियर वाले वाहनों को चलाने की अनुमति प्रदान करता है |
  • लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लगभग 1 माह से 3 माह के अन्दर आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा |
  • परमानेंट लाइसेंस बनवानें के लिए आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, इसके लिए एक वाहन आपको अपने साथ ले जाना होगा |
  • कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करनें के लिए आवेदक को लगभग 8 वर्ष का अनुभव तथा उनकी आयु 20 वर्ष होना आवश्यक है |

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ड्राइविंग लाइसेंस की फीस (Driving Licence Fees)

क्र०सं०लाइसेंस का प्रकारफीस   
1.लर्निंग लाइसेंस30 रुपये
2.स्थायी लाइसेंस200 रुपये
4.अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस500 रुपये
5.ड्राइविंग टेस्ट फीस50 रुपये
6.स्मार्ट कार्ड फीस200 रुपये
7.लाइसेंस रिन्यूअल फीस200 + पेनाल्टी 

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट (Documents)

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ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Driving Licence Online Apply )

  • ड्राइविंग लाइसेंस बनावानें के लिए सबसे पहले राजमार्ग मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाकर Driving License Related Services पर क्लिक करना है |
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  • अब एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको अपनें राज्य को सेलेक्ट करना होगा |
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  • अब आपको Apply Learners Licence पर क्लिक करना है |
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  • Apply Learners Licence पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको इसके प्रोसेस से सम्बंधित जानकारी दी जाएगी, इन सभी आप्शन को पढ़नें के पश्चात Continue पर क्लिक करना होगा |
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  • अब आपके सामने एक फार्म ओपन होगा, जिसमें पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी |
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  • फार्म को सावधानी पूर्वक भरने के पश्चात सभी डॉक्यूमेंट, फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करना होगा |
  • आपको अपनी DL Appointment के लिए समय चुनना होगा, समय और दिनांक का चयन करने के बाद आपको RTO ऑफिस में अपने DL परीक्षण के लिए उपस्थित होना होगा | 
  • बुकिंग होने के बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन पर जाकर फीस का भुगतान करना है |  
  • फीस जमा करनें के बाद आपको इसका प्रिंट लेना है, इसमें आपको एप्लिकेशन नंबर और अन्य जानकारी दी रहती है |

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ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक करनें की प्रक्रिया (Procedure for Checking Driving License Status)

  • ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस चेक करनें के लिए राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in ओपन कर License Status लिंक पर क्लिक करना होगा |
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  • अब आपके सामनें एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना लाइसेंस नंबर सहित अन्य डिटेल भरकर Check Status पर क्लिक करना होगा |
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  • जैसे ही आप चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आपके लाइसेंस का स्टेटस आपके सामनें होगा, इस प्रकार आप अपनें लाइसेंस का स्टेटस चेक कर सकते है |  

यहाँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के विषय में बताया गया है | इस प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप www.hindiraj.com पर विजिट कर सकते है | अगर आप दी गयी जानकारी के विषय में अपने विचार या सुझाव अथवा प्रश्न पूछना चाहते है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते है |

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