विधानसभा चुनाव में नामांकन कैसे होता है



Assembly Nomination Process: चुनाव का सिलसिला देश में लगभग हरदम जारी रहता है, जिसके अंतर्गत छोटे बड़े चुनाव समय समय पर आयोग करवाता रहता है | जिनमे से बहुत से लोगों को चुनाव के विषय में पूरी जानकारी होती हैं और कुछ लोगों को चुनाव से सम्बंधित अच्छे से जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें चुनाव से सम्बंधित कुछ बाते बहुत देर से समझ में आती है |

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सभी राज्यों में अधिकतर कार्य विधानसभा के अंतर्गत किये जाते है | यदि आपको विधानसभा चुनाव में नामांकन करने के विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको विधानसभा चुनाव में नामांकन कैसे होता है, आवश्यक दस्तावेज़, फॉर्म, प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है | 

चुनाव आयोग (ELECTION COMMISSION) क्या है

विधानसभा चुनाव में नामांकन | Nomination in Vidhan Sabha

विधानसभा चुनाव में नामांकन करने के लिए सबसे पहले लोकसभा की कुल 543 सीटों में से विभिन्न राज्यों से अलग-अलग संख्या में  प्रतिनिधों का चुनाव किया जाता हैं। इसी तरह अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं के लिए अलग-अलग संख्या में विधायकों का चुनाव होता है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनावों का प्रबंध होता है | इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होते हैं, जिनमें वयस्क मताधिकार प्राप्त मतदाता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से सांसद एवं विधायक का चुनाव करते हैं। लोकसभा  हो या विधानसभा दोनों का ही कार्यकाल पांच वर्ष का ही होता है।



इसके बाद जब इनका चुनाव कराया जाता है, तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है। अधिसूचना जारी  हो जाने के पश्चात् संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के तीन भाग  नामांकन, निर्वाचन तथा मतगणना तीन भाग किये जाते है | वहीं, नामांकन पत्रों को दाखिल करने के लिए सात दिनों का समय  मुहैया कराया जाता है। उसके बाद एक दिन  उन पत्रों की अच्छे से जांच की जाती है |  जांच होने के दौरान यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो  नामांकन पत्र रद्द भी  किये जा सकते हैं। इसके बाद  नाम वापसी के लिए दो दिन का समय दिया जाता है  |

नामंकन पत्र भरे जाने वाले फॉर्म

प्रपत्र- 2A लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फार्म
फॉर्म- 2 बी राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म
फॉर्म -2 सी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए
फॉर्म -2 डी विधान परिषद में चुनाव लड़ने के लिए

चुनाव एजेंट और काउंसिल एजेंट के नामांकन और उम्मीदवारी को वापस लेने के लिए प्रपत्र

प्रपत्र -5 उम्मीदवारी की वापसी की सूचना
प्रपत्र- 8 चुनाव एजेंट की नियुक्ति
फॉर्म -18 काउंसिल एजेंट की नियुक्ति

विधायक कैसे बनते है

आवश्यक दस्तावेज 

यदि उम्मीदवार  एक विशेष राजनीतिक पार्टी द्वारा रखा जाता है, तो उसे दो अतिरिक्त फॉर्म भरने होते है जो पार्टी से उसकी सिफारिश की पुष्टि करने का काम करता है। फॉर्म पर पार्टी के अध्यक्ष या सचिव के हस्ताक्षर होने आवश्यक है और इसके साथ ही पार्टी की मुहर भी लगानी आवश्यक है |

फॉर्म भरने की प्रक्रिया               

चुनाव का नामंकन पत्र भरने के लिए सबसे पहले फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी की जाती है | फॉर्म भरने के लिए उस पार्टी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित  किया जाता है , जो किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा चुने गए उम्मीदवार के नाम को दर्शाने का काम करता है।  फॉर्म भरने और नामांकन  की प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद उम्मीदवार का नाम भी घोषित कर दिया जाता है |

यहाँ पर हमने आपको विधानसभा चुनाव में नामंकन के विषय में जानकारी प्रदान की है | आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल पसंद आया होगा यदि आपके मन में इस पोस्ट से सम्बंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछे | और इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में प्रतक्रिया मिलने के बाद बहुत ही जल्द उसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी |

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