उत्पाद शुल्क क्या होता है



उत्पाद शुल्क एक प्रकार का कर होता है , जो मुख्य रूप से देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है |  इसलिए देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर को उत्पाद शुल्क कर कहा जाता है । उत्पाद शुल्क कर भारत में लगने वाले अप्रत्यक्ष कर में से एक माना जाता है और वहीं वर्तमान समय में इसे सेंट्रल वेलयु एडेड टैक्स (CVAT) के नाम से जाना जाता है

भारत में उत्पाद शुल्क कर की शुरुआत 26 जनवरी 1994 की गई थी और ये कर उत्पादन या बिक्री पे लगाया जाता है। इसलिए यदि आपको उत्पाद शुल्क के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है और आप इसके विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको उत्पाद शुल्क क्या होता है , Excise Duty Meaning & Explained in Hindi में इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है | 

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उत्पाद शुल्क का क्या मतलब होता है ?

“उत्‍पाद शुल्‍क” एक अप्रत्‍यक्ष कर होता है, जो प्रमुख रूप से भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्‍तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं। कर ‘विनिर्माण’ पर लगाया जाता है और इसके बाद जैसे ही वस्‍तुओं का विनिर्माण कर दिया जाता है केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क दे दिया जाता जाता है। यह विनिर्माण पर लगाया गया कर होता है, जो विनिर्माता द्वारा अदा किया जाता है |  

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उत्पाद शुल्क के प्रकार (Types of Excise Duty)

उत्पाद शुल्क के निम्न प्रकार है, जो इस प्रकार से है-

बेसिक एकसाईस ड्यूटि (Basic Excise duty)

सन 1994 में ‘केंद्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम’ (Central Excises and Salt Act) सेक्शन 3 के अंतर्गत यह कर लागू कर दिया गया था। अधिनियम के मुताबिक नमक को छोड़ कर यह कर और सभी उत्पादन शुल्क योग्य सामन पर  लागू किया जाता है |

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एडिशनल एकसाईज़ ड्यूटि (Additional Excise duty)

यह कर एक्साइज अधिनियम के अलावा  कर्तव्यों (Additional Duties of Excise Act) के सेक्शन 3 के अंतर्गत शामिल होता है, जो सन1957 में लागू किया गया था। यह कर बिक्री कर से अलग लगाया जाता है और यह केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच में बाँट भी लिया जाता है | 

स्पेशल एक्साइज़ ड्यूटि (Special Excise duty)

वित्तीय अधिनियम के मुताबिक, 1978 के सेक्शन 37 के अंतर्गत, इस कर के तहत पूर्व निर्धारित कुछ विशेष तरीके की वस्तुएँ आती हैं इन वस्तुओं का उल्लेख आबकारी कर विभाग से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है | 

वहीं यदि आप अपने कर्मचारियों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करवाते है या किसी तृतीय पक्ष से उत्पादन करवाते है, तो, दोनों ही स्तिथियों में आपको उत्पाद शुल्क कर भरना होता है और अगर आप समय पर उत्पाद शुल्क कर (Excise Duty Tax) नहीं भरते है, तो आपके ऊपर कानूनी कारवाई की जा सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

यहाँ पर हमने आपको उत्पाद शुल्क क्या होता है ? इसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है | यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट है, या फिर इससे समबन्धित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो कमेंट करे और अपना सुझाव दे सकते है, आपकी प्रतिक्रिया का जल्द ही निवारण किया जायेगा | अधिक जानकारी के लिए hindiraj.com पोर्टल पर विजिट करते रहे |

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