भारत की राष्ट्रभाषा क्या है?



भारत में अधिकांश लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं | देश में निवास करनें वाले लगभग लोग हिंदी को भली भांति समझते है, और हिंदी बोलते हैं, परन्तु यह भी एक सत्य है कि हिंदी भाषा देश की राष्ट्र भाषा नहीं बन पाई है क्योंकि, इस भाषा को अभी तक राष्ट्र भाषा के  रूप में स्वीकार नहीं किया गया है | इस हिंदी भाषा को भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत की ‘राजभाषा’ के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसके अंतर्गत हिंदी का प्रयोग हम केवल राजकीय कार्य में  ही कर सकते है |

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हमारे देश के संविधान में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है | भारत की राष्ट्रभाषा क्या है ? इसके बारें में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहे है |

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राष्ट्रभाषा किसे कहते है (What is national Language)

किसी भी देश की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी राष्ट्रभाषा होती है, जिसका प्रयोग लिखनें, पढ़नें और वार्तालाप करने में किया जाता है | देश के महत्वपूर्ण कार्य उस देश की राष्ट्रभाषा में ही किये जाते है | उदहारण के रूप में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में बंगाली भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गयी है, और वह सबसे अधिक बंगाली भाषा का प्रयोग किया जाता है |



भारत की राष्ट्रभाषा क्या है (national Language Of India)

भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है |

भारतीय संविधान में भाषा (Language in Indian Constitution)

जब डॉ॰ अंबेडकर द्वारा संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय राष्ट्र भाषा का प्रश्न उठा था | उस समय डॉ॰ अंबेडकर नें राष्ट्र भाषा के रूप में संस्कृत को मान्यता देने का सुझाव दिया गया था, परन्तु इसका विरोध होने लगा, जिस कारण संस्कृत को राष्ट्र भाषा नहीं माना गया | हालाँकि संविधान सभा में कई लोग हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में चाहते थे, परन्तु गैर हिंदी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण संविधान सभा ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता नहीं दी |

संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा (Language Included In Eighth Schedule Of Constitution)

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सभी भाषाओं के विषय में बताया गया है | संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का शामिल किया गया है | संविधान निर्माण के समय 14 भारतीय भाषाओं को संविधान में सम्मिलित किया गया था | वर्ष 1967 में सिन्धी भाषा को अनुसूची में शामिल किया गया | वर्ष 1992 में कोंकणी , मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया | वर्ष 2004 में बोड़ो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया |

भारतीय संविधान क्या है?

संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा की सूची (List Of Languages Of Included In Eighth Schedule Of Constitution)

हिन्दी भाषाकन्नड़ भाषा
असमिया भाषाकोंकणी भाषा
ओड़िया भाषाबंगाली भाषा
डोगरी भाषापंजाबी भाषा
उर्दू भाषाबोड़ो भाषा
कश्मीरी भाषानेपाली भाषा
गुजराती भाषामराठी भाषा
तमिल भाषामलयालम भाषा
मणिपुरी भाषामैथिली भाषा
संस्कृत भाषासंथाली भाषा
सिन्धी भाषा तेलुगू भाषा

यहाँ पर आपको भारत की राष्ट्रभाषा के विषय में बताया | इस प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप https://hindiraj.com पर विजिट कर सकते है | अगर आप दी गयी जानकारी के विषय में अपने विचार या सुझाव अथवा प्रश्न पूछना चाहते है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते है |

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