दूसरी बार सत्ता में पीएम मोदी के नेतृत्व में आए दिन देश भर में बड़े-बड़े निर्णय लिए जा रहे है । इसी क्रम में सरकार ने गुटखा, बीड़ी और सिगरेट बेचने वालों पर एक बड़ा फैसला लिया है। गुटखा, बीड़ी और सिगरेट बेचने वालों पर यह निर्णय पीएम मोदी के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया है। उत्तर प्रदेश में अब दुकानदारों को गुटका, बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू बेचने के लिए सबसे पहले इसका लाइसेंस लेना होगा और साथ ही अब यूपी में गुटका, बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू बेचने के लिए दुकानदारों को नगर निगम को लाइसेंस का शुल्क भी चुकाना होगा। कोई भी दुकानदार अब बिना लाइसेंस के गुटका, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू का उत्पाद नहीं बेच पाएगा। जनरल मर्चेट, किराना दुकान, गुमटी पर भी गुटका, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होगी। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू नगर निगम लाइसेंस कैसे बनवाए ? इसके बारें में आपको इस पेज पर विस्तार से बात रहें है |
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बिना लाईसेंस गुटखा, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू बेचनें पर प्रतिबन्ध
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यदि आपनें दुकान खोल रखी है, और आप अपनी दुकान में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू से बने उत्पाद का विक्रय करते है, तो आप सावधान हो जाएँ, क्योंकि इस प्रकार के उत्पादों को बेचनें के लिए अब आपको नगर निगम से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और लाइसेंस प्राप्त करनें के बाद ही आप दुकान में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू आदि बेच सकते है| नगर निगम जब तक किसी दुकानदार को स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक वह गुटका, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू की दुकान बिना लाइसेंस के नहीं खोल सकेंगा। यदि कोई दुकानदार बिना लाइसेंस के गुटका, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू उत्पाद बेचते हुए पाया जाता है, तो उस पर शासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उस पर 2 से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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लाईसेंस बनवानें हेतु आवश्यक दस्तावेज
दुकानदार को लाइसेंस बनवाने के लिए अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी, निवास प्रमाण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी आदि कागजात नगर निगम में जमा करने होंगे। इसके कुछ दिनों बाद नगर निगम अपनी पूरी प्रक्रिया करके दुकानदार को लाइसेंस प्रदान करेगा। लाइसेंस प्राप्त होनें के बाद आपके द्वारा चलाई जा रही दुकान को पूरी तरह से वैध माना जाएगा, अन्यथा आपको कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है ।
लाइसेंस बनवानें हेतु फीस और नवीनीकरण
यदि कोई दुकानदार फेरी नीति का लाइसेंस बनवाना चाहता हैं तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू के लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में 7200 रुपए आवेदन करते समय जमा करने होंगे और जब भी लाइसेंस का नवीनीकरण होनें पर उन्हें शुल्क के रूप में 7200 रुपए देने होंगे।
अस्थाई दुकानों से वार्षिक पंजीकरण प्रतिवर्ष 200 रुपए और नवीनीकरण स्थाई दुकानों से वार्षिक पंजीकरण प्रतिवर्ष 1000 रुपए जमा करना होगा और नवीनीकरण के लिए 200 रुपए लिए जाएंगे। थोक दुकानदारों के लिए पंजीकरण शुल्क 5000 रुपए और नवीनीकरण के लिए भी 5000 रुपए पंजीकरण शुल्क निर्धारित की गई है।
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जुर्माना की राशि
किसी भी दुकानदार के लाइसेंस न बनवाने पर गुटका, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू उत्पाद के नियमों का उल्लंघन करने पर उनसे 2000 जुर्माना वसूल किया जाएगा और साथ ही सारी सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी। यदि वह दुकानदार दूसरी बार भी बिना लाइसेंस के पकड़ा जाता है, तो उसकों 5000 का जुर्माना राशि भरनी होगी और तीसरी बार में पांच हजार जुर्माना के रूप में नगर निगम को देने होंगे और इसके साथ ही सारी सामग्री जब्त कर ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
तंबाकू उत्पाद व चिप्स-टॉफी एकसाथ नहीं
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इसके साथ ही अब दुकानदार तंबाकू उत्पाद व चिप्स-टॉफी एक साथ नहीं बेंच सकते क्योंकि चिप्स और टॉफी की वजह से छोटे बच्चे इन दुकानों पर जाते हैं और वहां तंबाकू उत्पादों को देखकर उनके प्रति आकर्षित होते हैं और बाद में वह तंबाकू उत्पादों के आदी हो जाते हैं। ऐसे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले टॉफी-चिप्स आदि नहीं बेच सकेंगे। लाइसेंस वेंडिग और स्ट्रीट वेंडिंग नीति के तहत दिया जाएगा। एक लाइसेंस एक दुकान के लिए ही मान्य होगा। एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकानों का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
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