SSPY UP योजना क्या है



उत्तर प्रदेश सरकार देश की जनता को हर तरह की सुविधाएं प्रदान करने के लिए और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए अक्सर नई योजनाओं की शुरुआत करती आ रही है, जिससे देश में परेशानियों का सामना कर रही देश की जनता को हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हो सके | इसी तरह देश की सरकार ने  विकलांग पेंशन योजना  की शुरुआत कर दी है | सरकार द्वारा इस योजना के शुरुआत इस लिए की गई है ताकि, विकलांग लोगों को भी किसी दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े और न ही अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़े |

इसलिए अब सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 500 रुपए की राशि पेंशन  के रूप में प्रदान की जाएगी |  इसलिए यदि आप भी उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको SSPY UP , उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना, योग्यता , दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन कैसे करे | इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है 

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा विकलांग लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिमाह 500 रुपए पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी | सरकार द्वारा ये पेंशन की रकम विकलांग व्यक्ति के सीधे अकाउंट में  भेज दिए जाएंगे लेकिन, इसके लिए विकलांग व्यक्ति का किसी भी बैंक में अकाउंट होना बहुत ही आवश्यक है | इसके अलावा सरकार द्वारा इस पेंशन का लाभ केवल  न्यूनतम 40% विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान किया जाएगा  |   

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के पात्र 

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना   (Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana  ) के तहत केवल उन्हीं लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा,  जिनका नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल (BPL) लिस्ट के अंतर्गत आता  है |  

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेतु आयु सीमा 

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिक उठा सकते है |  इस योजना के अंर्तगत ऐसे नागरिकों के खाते में हर महीने सरकार की तरफ से 500 रूपये पेंशन के रूप पहुंचाए जाएंगे |

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना  के लिए योग्यता 

  1. इस योजना में शामिल होने वाला विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए |
  2. विकलांग व्यक्ति के पास उत्तर प्रदेश का बोनाफाइड होना  आवश्यक है | 
  3. महिलायें जो 60 वर्ष से अधिक तथा पुरुष जो कि 65 वर्ष से अधिक है, वो इस योजना में शामिल हो सकते है |
  4. आवेदक की मासिक आय 1000रू0 यदि वह अकेला है , तो उसकी मासिक आय 1500रू यदि पती पत्नी दोनों जीवित है तो आया इससे अधिक नहीं होनी चाहिये।
  5. आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक होनी जरूरी है |

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन आवेदन के लिए आवश्यक दस्‍तावेज 

1 – लाभार्थी की पासपोर्ट के आकार की फोटो ।

2 – लाभार्थी का जन्म प्रमाण-पत्र या कोई शैक्षिक रिकार्ड जिसमे जन्‍म तिथि अंकित हो ।

3 – लाभार्थी का पहचान प्रमाण पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्रराशन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक ।

4 – लाभार्थी का आधार नम्‍बर ।

5 – लाभार्थी का मोबाइल नम्‍बर ।

6 – लाभार्थी का बैंक पासबुक ।

7 – लाभार्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र

8 – लाभार्थी का विकलांगता प्रमाण पत्र ।

दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

  1. इस योजना  में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप  आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ |
  2. इसके बाद आप दिए गए लिंक पर क्लिक करे |  
  3. फिर आपके सामने एक होम पेज खुलकर आएगा,  जिसमे आप मांगी गई पूरी जानकारी भरकर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दें | 
  4. इसके बाद  विकलांग जन पेंशन पर क्लिक  कर दें |
  5. डायरेक्ट जाने के लिए आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं |
  6. इसके बाद आपके  सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा |
  7. फिर आप इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर  Save बटन पर क्लिक करें |
  8. अपने भरे हुए फॉर्म को देखने के लिए यहां पर क्लिक करें |
  9. User Manual देखने के लिए यहां पर क्लिक करें |
  10. इसके बाद आपको अपने आवेदन का प्रिंट आउट 1 माह के अंदर DSWO/DPO/DHWO के कार्यालय में जमा करवाना  होगा | 

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