एलटीसी (LTC) क्या है



देश की व्यवस्था चलाने के लिए देश में जिस तरह से सरकार (Government) की आवश्यकता होती है, उसी तरह देश में शासन व्यवस्था चलाने हेतु सरकारी कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है | देश में सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर समय – समय पर सभी रैंक के लिए भर्तियां भी निकाली जाती है | देश में रक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, अधिकारी रैंक के लिए भर्तियां होती रहती है | देश में बहुत सारे विभाग है, सभी विभागों बहुत सी भर्तियां की जाती है |

सरकार अपने कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखती है | बड़ी रैंक के अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा भी प्रदान की जाती है | इसके अलावा उन्हें सैलरी के साथ भत्ता व अन्य सुविधाएँ दी जाती है | इसी सुविधा में छुट्टी लेने से सम्बन्धी एलटीसी (LTC) की भी सुविधा सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है | यदि आप भी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली एलटीसी (LTC) सुविधा के बारे में जानना चाहते है तो यहाँ पर आपको एलटीसी (LTC) क्या है. एलटीसी के नियम, LTC Full Form in Hindi, इसके विषय में जानकारी दी गई है |

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एलटीसी (LTC) का फुल फॉर्म हिंदी में

एलटीसी (LTC) का फुल फॉर्म का फुल फॉर्म “Leave Travel Concession” होता है, इसका हिंदी में उच्चारण “लीव ट्रेवल कन्सेशन” होता है | तथा हिंदी में इसका अर्थ “यात्रा रियायत छोड़ दें” होता है | भारत सरकार ने LTC की सुविधा का आरम्भ 1956 में किया था, जिसे समयानुसार जारी आदेशों द्वारा विनियमित किया जाता रहा है । 1988 में, इन सभी आदेशों को केंद्रीय सिविल सेवा (LTC) नियम, 1988 के रूप में लागू किया गया था।

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एलटीसी LTC का प्रकार

एलटीसी (LTC) के नियमों में समयानुसार बदलाव होता है, जिनका विवरण इस प्रकार है –

Home Town एलटीसी (LTC)

एलटीसी होम टाउन जो मुख्यालय और कर्मचारी के गृह शहर के मध्य की दूरी की यात्रा हेतु लिया जा सकता हैं , जिसका नियम दो कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक में एक बार ही की जा सकती है | उदाहरणार्थ – 1986-87, 1988-89 आदि |

देश (भारत) में कोई भी जगह LTC

भारत में किसी भी स्थान पर LTC, चार कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक में, उदाहरणार्थ 1986- 89, 1990-93 और इसी प्रकार, भारत सरकार के मुख्यालय से यात्रा की जगह की दूरी के बावजूद भी स्वीकार्य किया जाएगा।

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Any place in India LTC

  1. Any place in India LTC पर जारी और होम टाउन पर घोषित स्थान पर जाना जरूरी होगा , इसके बिना LTC के दावे पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है।
  2. इन नियम के तहत भारत में किसी भी जगह पर जाने की के प्रस्ताव को एक सरकारी कर्मचारी या ऐसे सरकारी कर्मचारी के फैमिली के किसी भी सदस्य द्वारा लिया जाना यदि प्रस्तावित होता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से उसके नियन्त्रण अधिकारी को यात्रा के बारे में पहले से जानकारी घोषित करना आवश्यक होगा।
  3. यदि यात्रा आरम्भ होने से पहले यात्रा की घोषित जगह पर इस तरह के परिवर्तन की जानकारी नहीं घोषित की जाती है, तो ऐसी स्थिति में विभाग के प्रमुख को स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

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