प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम और शर्तें



जमीनों की निरंतर बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए आज के समय में एक निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्ति के लिए अपना स्वयं का मकान बनाना या खरीदना काफी कठिन है | यहाँ तक कि आज भी लाखों लोग घरों के अभाव में खुले आसमान के नीचे सोने के लिए विवश है | इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री जी नें 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारम्भ किया ताकि देश निर्धन और गरीब लोगो को रहनें के लिए घर उपलब्ध कराया जा सके |

इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी बेघर लोगों को घर देने का लक्ष्य निर्धारित किया है | यदि आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है, तो इसके लिए आपको कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा | प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम और शर्तें क्या है, इसके बारें में जानकारी देने के साथ ही PMAY Rules for Urban/Rural in Hindi के बारें में जानकारी प्रदान की जा रही है |

प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट कैसे देखे

प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन की अंतिम तिथि (PM Awas Yojana Application Last Date)

पीएम आवास स्कीम का संचालन वर्ष 2015 से निरंतर जारी है, जिसके माध्यम अभी तक करोड़ो लोगो को रहनें के लिए घर मिल चुका है | आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि यह योजना 2-2 वर्ष के 3 चरणों में संचालित की जा रही है और वर्तमान समय में योजना का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है | योजना के इस तीसरे चरण की शुरुआत 1 अप्रैल, 2019 को हुई थी, जो 31 मार्च2022 को पूरा हो जाएगा। इस चरण के अंतर्गत आवेदन करनें की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तय की गयी है |

प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम और शर्तें (PMAY Rules for Urban/Rural in Hindi)

देश के प्रत्येक निर्धन और गरीब वर्ग के लोगो वर्ष 2022 तक अपना पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी नें इस योजना को लांच किया था | आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाये अलग-अलग नाम से है | यहाँ हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों और शर्तों के बारें में जानकारी दे रहे है, जो इस प्रकार है –

परिवार के सदस्यों के नाम पक्का घर नहीं होना चाहिए

यदि आप इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है, तो सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक या उनके किसी पारिवारिक सदस्य के नाम से पूरे देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। योजना के नियमों के अनुसार, पारिवारिक सदस्यों में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्री को गिना जाता है |

किसी अन्य स्कीम से गृह निर्माण हेतु धन न मिला हो

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करनें से पूर्व इस बात की पुष्टि कर ले, कि आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्कीम के माध्यम से घर बनाने के लिए धन न मिला हो | यदि आवेदक को किसी अन्य योजना के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए पैसा मिल चुका है, तो वह इस स्कीम के लिए पात्र नहीं माना जायेगा |

घर का एरिया 200 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए

पीएम आवास योजना के नियमों के अंतर्गत आवेदक के घर का आन्तरिक क्षेत्र ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 30 वर्गमीटर एलआईजी फैमिली के लिए 60 वर्ग मीटर जबकि MIG-I वर्ग के लिए 160 वर्गमीटर और एमआईजी-2 के लिए 200 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है |        

संपत्ति पर कानूनी अधिकार आवश्यक

इस स्कीम के अंतर्गत लोगो को अपनें घर के विस्तार या उसमें सुधार करवानें के लिए ऋण प्राप्त करनें हेतु आवेदन करना चाहते है, तो इस बात का ध्यान रखे कि वह संपत्ति आवेदक या उनकी पत्नी के नाम अथवा संयुक्त रूप से दोनों के नाम पर होना आवश्यक है | इसके आलावा यदि आवेदक ईडब्ल्यूएस श्रेणी या एलआईजी श्रेणी से है तथा आप एक नई संपत्ति खरीद रहे है, तो उसका मालिकाना हक़ महिला के नाम होना आवश्यक है |      

भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी

EWS और LIG परिवार की वार्षिक इनकम

अगर आप बहुत कम आमदनी वाली कैटेगरी (EWS) श्रेणी में आते हैं, तो आपकी फैमिली की वार्षिक आय 3 लाख रुपए (3 Lakh Rupees) से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोअर इनकम कैटेगरी की श्रेणी में आते है, तो वार्षिक आय 6 लाख रुपए (6 Lakh Rupees) से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि आवेदक को वार्षिक पारिवारिक आय के बारे में एक घोषणा पत्र आवेदन करते समय देना होता है |  

MIG (1) और MIG (2) की वार्षिक इनकम

यदि आवेदक MIG1 अर्थात मध्यम आमदनी (Middle Income Groups) श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो उनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आवेदक MIG2 कैटेगरी के अंतर्गत आते है, तो उनके वार्षिक आय 18 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को आवेदन करते समय अपनी आय से सम्बंधित एक घोषणापत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होता है |    

लोन पर सब्सिडी की शर्ते और जानकारी

इस स्कीम के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी से सम्बंधित आवेदकों को अधिकतम 6 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है | इसी प्रकार एमआईजी 1 श्रेणी के आवेदकों को अधिकतम अधिकतम 9 लाख रुपए के ऋण पर सब्सिडी तथा एमआईजी 2 के आवेदकों को 12 लाख रुपए के ऋण पर सब्सिडीप्रदान की जाती है | यदि कोई आवेदक इन निर्धारित श्रेणियों से अधिक राशि का ऋण लेता है, तो उन्हें ब्याजदर के अनुसार भुगतान करना होगा |

लोन पर ब्याज दर की गणना

पीएम आवास स्कीम के अंतर्गत बैंक द्वारा दी गयी धनराशि पर 3 से 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा, जबकि बैंक को ब्याज की धनराशि का भुगतान सरकार की तरफ से दिया जाता है और शेष धनराशि आवेदक को देना होगा | इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस (EWS) और एलआईजी (LIG) श्रेणी के परिवारों को 6.5% ब्याज कम देना होता है, जबकि एमआईजी (I) और एमआईजी (II) के परिवारों को क्रमशः 4% और 3% ब्याज कम देना होता है |   

ऋण चुकानें की समय-सीमा

पीएम आवास योजना के अंतर्गत यदि किसी आवेदक के ऋण को स्वीकार कर उन्हें लोन की धनराशि प्रदान की जाती है, तो उन्हें यह राशि आसान किश्तों में आगामी 20 वर्षो के अन्दर देना होगा | आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि ऋण चुकानें की यह समय सीमा सभी कैटेगरी के परिवारों के लिए एक ही निर्धारित की गयी है | हालाँकि यदि आवेदक चाहे तो वह इस लोन की धनराशि को अगले 30 वषों में भी दे सकते है परन्तु उन्हें ब्याज पर छूट का लाभ सिर्फ 20 वर्षों तक ही मिलेगा | इसके पश्चात उन्हें होमलोन की किश्ते सामान्य ब्याजदर के आधार पर देनी होंगी।

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