हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है



हैसियत प्रमाण पत्र जैसा की इसके नाम से ही पता चलता है, यह किसी व्यक्ति की मौजूदा हैसियत या उस नागरिक की सम्पूर्ण संपत्ति का ब्यौरा देता है | इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता ज्यादातर सरकारी संस्थानों में किसी सरकारी कार्य को करने या उस कार्य को प्राप्त करने में किया जाता है | यह एक ऐसा प्रमाण पत्र है, जिसमे सरकारी विभागों द्वारा उस व्यक्ति की सभी सम्पत्तियो की जानकारी प्राप्त कर उसे हैसियत प्रमाण पत्र मुहैया कराया जाता है |

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यदि आप किसी तरह के सरकारी कार्य को प्राप्त करना चाहते है, जैसे – सरकारी ठेके , टेंडर या फिर शस्त्र लाइसेंस (Arms License) आदि कार्यो के देने से पहले सरकार आपसे आपका हैसियत प्रमाण पत्र मांगती है | हैसियत प्रमाण पत्र देखने के बाद सरकार यह सुनिश्चित करती है कि आप उस कार्य को कराने में सक्षम है या नहीं | पहले इस प्रमाण पत्र को बनवाने में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की नयी पहल ने इस प्रक्रिया को आसान कर दिया है, जिससे अब कोई भी नागरिक इस प्रमाण पत्र को ऑनलाइन भी बनवा सकता है | यदि आप भी हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है, Haisiyat Praman Patra ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण कैसे करे, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है |

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हैसियत प्रमाण पत्र क्या है (What is a Status Certificate)

यह एक सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होता है, यह राजस्व विभागों व अन्य विभागों द्वारा प्रमाणित किया जाता है जिसमे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत हैसियत का ब्यौरा प्राप्त कर उसे सरकारी विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है | यह किसी भी तरह के सरकारी कार्यो को करने या उन कार्यो को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक महत्त्व रखता है | यदि आपके पास यह प्रमाण पत्र नहीं तो आप किसी भी तरह के सरकारी ठेके या सरकारी टेंडर को प्राप्त नहीं कर सकते है बावजूद इसके आप के पास कितना भी धन या कितनी भी संपत्ति हो लेकिन यह प्रमाण पत्र होने पर ही आपको उन कार्यो के लिए मान्य माना जायेगा |



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ऑनलाइन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for Online)

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हैसियत प्रमाण पत्र के लिए प्रमुख चरण (Key Stage for Status Certificate)

  • संपत्ति विवरण (Property Description)
  • व्यक्तिगत विवरण (Personal Details)
  • अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्न (Compulsory Personal Enclosure)
  • संपत्ति के अनुसार संवैधानिक दस्तावेज (Constitutional Documents By Property)
  • घोषणा पत्र (Declaration Letter)

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हैसियत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन शुल्क एवं प्रमाण पत्र अवधि (Application Fee and Certificate Period for Status Certificate)

हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदक को आवेदन के लिए शुल्क देना पड़ता है | यदि आप जनसेवा केंद्र (CSC) द्वारा आवेदन करते है, तो आपको आवेदन करने वाले को 120 रूपए शुल्क देना होता है, और अगर आप किसी जनसेवा केंद्र द्वारा आवेदन करवाते है, तो आपको 120 रूपए का शुल्क देना पड़ता है | सरकार द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यदि कोई आवेदक आवेदन करता है, तो उसके आवेदन को 30 दिन के अंदर आवेदक को यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होता है | हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता को 2 वर्ष के मान्य किया गया है |

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हैसियत प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Process For Status Certificate)

  • सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा |
  • आपको सिटीजन लॉग इन  बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आपको Login/User name / Password/OTP/Captcha Code  भरना होगा | 
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  • इसके बाद SUBMIT बटन पर क्लिक करे |
  • यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे है तो आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना होता है |
  • आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुलकर आ जायेगा |
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  • इसके बाद आपको इस फॉर्म में मांगी गयी जानकारी को भरना होगा | जैसे -:
  • लॉगइन आईडी (Login ID)
  • आवेदक का नाम (Name of Applicant)
  • जन्म तिथि (Date Of Birth)
  • लिंग (Sex)
  • स्थायी पता (Address)
  • जिला (District)
  • मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  • इमेल आईडी (Email ID)
  • सुरक्षा कोड (Security Code)
  • फॉर्म को सही- सही भरने के बाद – सुरक्षित बटन पर क्लिक करे |
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जायेगा, जिसमे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जिसमे नवीन आवेदन करे/आवेदन संशोधित करे | 
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  • इसमें से आपको नवीन आवेदन करे पर क्लिक करना होगा |
  • फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा इसमें मांगी गयी जानकारी को ठीक से भर दे |
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  • इस फॉर्म को भरने बाद आपको भुगतान करना होगा |
  • आवेदन शुल्क जमा करने के लिए आपको डैशबोर्ड में जाना होगा |
  • आवेदन शुल्क भुगतान पर क्लिक करे |
  • क्लिक करने पर आप इस पेज पर आ जायेंगे |
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  • एप्लीकेशन नंबर भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करे |
  • आप जिस माध्यम से भुगतान करना चाहते है उस विकल्प को चुने |
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  • आप जैसे ही भुगतान कर देते है आपके हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है |
  •  इसके बाद आपका प्रमाण पत्र 7 से दस दिन के अंदर जारी कर दिया जायेगा |

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यहाँ आपको हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra) ऑनलाइन आवेदन के विषय में बताया गया है | इस प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप www.hindiraj.com पर विजिट कर सकते है | अगर आप दी गयी जानकारी के विषय में अपने विचार या सुझाव अथवा प्रश्न पूछना चाहते है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते है |

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