मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक कैसे करे



वर्तमान समय में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उस व्यक्ति का मृत्यु सर्टिफिकेट (mrityu praman patra) बनवाना अनिवार्य हो चुका है। दरअसल मृत्यु प्रमाण पत्र एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो उस व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य को मुहैया करवाया जाता है जिसके परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपकी जानकारी हेतु बता दें डेथ सर्टिफिकेट जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत बनता है।

वर्तमान के समय में मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकारी ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं जिस पर आप Death certificate के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्टेटस चेक कर सकते हैं। आज इस लेख में हम “मृत्यु सर्टिफिकेट का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें व डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे कर” इसके बारे में चर्चा करते हैं।

ऑनलाइन आय | जाति | निवास | प्रमाण पत्र का सत्यापन कैसे करें

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक एवं डाउनलोड 2022

आज से कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे जिसमें कई बार काम करवाने के लिए कर्मचारियों को घुस भी देनी पड़ती थी। इसके अलावा समय और पैसे की भी बर्बादी करनी पड़ती थी परंतु अब आप मृत्यु पंजीकरण ऑनलाइन कर सकते हैं यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो आप उसके मृत्यु सर्टिफिकेट एप्लीकेशन को ऑनलाइन भर सकते हैं।

हालांकि आप चाहे तो ऑफलाइन भी यह प्रक्रिया कर सकते हैं परंतु अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन के जरिए मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहां पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर कह देना चाहते हैं कि मृत्यु सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा एप्लीकेशन नंबर होना आवश्यक है, तभी आप सर्टिफिकेट ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकेंगे।

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक कैसे करें?

देश के जिन भी लोगों ने अपने परिजनों की मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है और वह ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेटस को जानने के इच्छुक हैं, वह नीचे दी गई विधि का इस्तेमाल करके डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास बस एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए।

  • आपने मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है और आप मृत्यु सर्टिफिकेट के स्टेटस को ऑनलाइन देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। यह लिंक आपको एक ऑफिशियल पोर्टल पर ले कर के चला जाएगा।
  • विजिट वेबसाइट:https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login
  • ऑफिशियल पोर्टल के होम पेज पर पहुंचने के पश्चात आपको कोने में user login का एक ऑप्शन दिखाई देगा और उसके नीचे आपको कुछ जानकारियों को भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को भर देना है और उसके बाद आपको कैप्चा कोड को भी डाल देना है और फिर login बटन आपको दबानी है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का सेक्शन आएगा और उसके नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। उन दोनों ऑप्शन में से आपको reported death वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर रेफरेंस नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा और उसके सामने आपको एक खाली बॉक्स दिखाई देगा। उसी बॉक्स के अंदर आपको डेट सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर/ एप्लीकेशन नंबर अथवा रेफरेंस नंबर डालना है और फिर search की बटन आपको दबा देनी है।
  • ऐसा करने पर तुरंत ही आपकी स्क्रीन पर मृत्यु प्रमाण पत्र का स्टेटस आपको दिखाई देने लगेगा जिससे आप यह जान सकेंगे कि आपकी मृत्यु सर्टिफिकेट पर कार्यवाही हो रही है और अगर हो रही है तो कार्रवाई कहां तक पहुंची है।

जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है

मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करे?

डेथ सर्टिफिकेट के एप्लीकेशन के स्टेटस को जानने के पश्चात चाहे तो व्यक्ति उसका प्रिंट आउट निकाल सकता है। हालांकि इसके लिए उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास यह है तो वह आसानी से death certificate download कर सकता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है?

सामान्य तौर पर इस सर्टीफिकेट को शहरी विकास डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है और इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है और इसमें ना तो कोई साजिश है ना ही कोई संदेह है। मृत्यु प्रमाण पत्र में मरने वाले व्यक्ति का नाम, उसके माता पिता का नाम होता है साथ ही उस व्यक्ति की मृत्यु कब हुई है, इसकी भी डिटेल्स होती है।

मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग क्या है?

जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसके बावजूद भी तब तक उसकी मृत्यु को प्रमाणित नहीं माना जाता है, जब तक कि गवर्नमेंट के द्वारा उस व्यक्ति का मृत्यु सर्टिफिकेट जारी नहीं कर दिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र को अंग्रेजी भाषा में डेथ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु का अंग्रेजी शब्द डेथ ही होता है।

जिस नाम से मृत्यु सर्टिफिकेट बनता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होती है और यह सर्टिफिकेट उस व्यक्ति की मृत्यु को सर्टिफाइड करता है। इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लेने के पश्चात व्यक्ति के परिवार वालों को लाइफ इंश्योरेंस के पैसे प्राप्त हो सकते हैं।

हालांकि यह तभी होगा जब व्यक्ति ने जिंदा रहते हुए अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया होगा। इसके अलावा बैंक में व्यक्ति की मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट कामों में भी इसका यूज होता है।

ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने हेतु दस्तावेज

ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इन्हें इकट्ठा कर ले और उसके बाद ही ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया को आरंभ करें।

अधिनियम 1969 और मृत्यु प्रमाण पत्र का संबंध

गवर्नमेंट द्वारा पारित किए गए अधिनियम 1969 का एकमात्र उद्देश्य मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना था, जिसके अंतर्गत 21 दिनों के अंदर ही व्यक्ति की मौत का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था और रजिस्ट्रेशन करवाने के 7 दिनों के अंदर ही प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक था।

गवर्नमेंट के द्वारा इस अधिनियम को जब नहीं बनाया गया था तब उसके पहले मृत्यु प्रमाणपत्र पाना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि कई बार लोगों को ऑफिस में लंबी लाईन लगानी पड़ती थी परंतु इसके बावजूद भी उनका काम नहीं होता था। इसलिए इस दिशा में कदम उठाते हुए गवर्नमेंट के द्वारा अधिनियम 1969 को लाया गया, ताकि मृत्यु सर्टिफिकेट जल्दी से उनके परिजनों को प्राप्त हो सके।

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