भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)



भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मुख्य या प्रधान न्यायाधीश (CJI) जिसे चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया भी कहते है, भारत के विधि सिस्टम का प्रधान होता है | सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश (CJI) के आधीन मुख्य केसों का आवंटन व संवेदन मुकदमो के लिए संविधान पीठ की नियुक्ति है | संविधान के आर्टिकल 145 में भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) अपने अनुसार कोई भी मुकदमा सम्बंधित बेच को ट्रान्सफर कर सकता है |



इससे जुड़े हुए तमाम सवाल आज आपको इस लेख के जरिये मिलेगे जिसमे हम मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति कौन करता है ? चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया का वेतन या सैलरी कितनी होती है व अब तक भारत में 1947 से वर्तमान तक कितने मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति हुई है |

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भारत के संविधान में मुख्य न्यायाधीश [Chief Justice in Constitution]

वर्ष 1947 में अंग्रेजी शासनकाल से स्वतंत्रता मिलने के पश्चात 26 जनवरी 1950  को भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसके साथ ही देश के सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया और 28 जनवरी 1950 इसकी पहली बैठक हुई | हालाँकि भारतीय संविधान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर कोई ब्योरा नहीं मिलता है |



संविधान के अनुच्छेद 124 (1) के अनुसार, देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा परन्तु इनकी नियुक्ति को लेकर इस अनुच्छेद में विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में कार्यकारी सीजेआई की नियुक्ति के बारे में ब्योरा दिया गया है |

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भारत में मुख्य न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया (Procedure For Becoming Chief Justice in India)

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति को लेकर संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision) न होनें के कारण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद पर नियुक्ति के लिए पुरानी परंपराओं का सहारा ही लिया जा रहा है। जिसके अंतर्गत मौजूदा सीजेआई जब सेवानिवृत्त होते है, तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज बतौर मुख्य न्यायाधीश उनकी जगह पद ग्रहण करेंगे |

यहाँ पर चीफ जस्टिस का चयन उनकी आयु के आधार पर नहीं बल्कि इस बात से निर्धारित किया जाता है, कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कब नियुक्त किया गया है | इसमें सबसे रोचक बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस वही बनेगा, जो काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में है अर्थात वह उतना ही वरिष्ठ माना जाता है |

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भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है (Who Appoints Chief Justice of India) ?

भारत के चीफ जस्टिस का पद भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊँचा न्यायिक पद है | भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति (President Of India) द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद124 (2) सेक्शन के अंतर्गत होती है | आपको बता दें, कि भारतीय संविधान में 30 न्यायाधीश तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है |

सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के अनुसार की जाती है | सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने से पहले अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करते है, उनसे परामर्श प्राप्त करनें के पश्चात वह राष्ट्रपति के समक्ष अपना परामर्श रखते है |

नोट- भारतीय संविधान के अधिनियम संख्या 124 के दूसरे सेक्शन के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह लेते है| जबकि अन्य जजों की नियुक्ति के समय उन्हें अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना अनिवार्य होता है |

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सीजेआई की नियुक्ति से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts Related to Appointment Of CJI)

  • सुप्रीम कोर्ट के भावी चीफ जस्टिस को सर्वोच्य न्यायालय के सीनियर जजों में होना अनिवार्य होता है | इसके साथ ही पुरानें चीफ जस्टिस के सेवानिवृत्त (Retired) होनें तथा नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति (Appointment of Chief Justice) के समय भारत के कानून मंत्री (Law Minister) तथा जस्टिस और कंपनी अफेयर्स का उपस्थित होना आवश्यक होता है |
  • चीफ जस्टिस के चयन के पश्चात जस्टिस अफेयर्स और कानून मंत्री उनसे सम्बंधित समस्त ब्यौरा प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करते है | इसके पश्चात प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनी रायराष्ट्रपति को देते है |
  • सुप्रीम कोर्ट की अधिकतम शक्ति 31 न्यायाधीश (1चीफ जस्टिस और 30 अन्य न्यायाधीश) हो सकती है। वर्तमान परिदृश्य में सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ 27 न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) कार्यरत हैं।
  • यदि किसी कारणवश चीफ जस्टिस अपनें पद की गरिमा बनाये रखनें में असमर्थ होते है, या इस बात को लेकर किसी प्रकार का संदेह होता है, तो पैनल के शेष न्यायाधीशो के परामर्श लेने के साथ ही संविधान के 124 (2) अधिनियम के अंतर्गत नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जायेगी | 

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मुख्य न्यायाधीश बननें हेतु योग्यताएं (Qualifications For Becoming Chief Justice)

  • मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होनें के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है |
  • चीफ जस्टिस के पद पर कार्य करनें के लिए कम से कम 5 वर्ष उच्च न्यायालय (High Court) का न्यायाधीशया दो से अधिक न्यायालयों में निरंतर 5 वर्षो तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हो |
  • किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में निरंतर 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुके हो |
  • चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त होनें वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेक्ता होना चाहिए |
  • मुख्य न्यायाधीश के लिए सेवा का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक अपनी सेवाये जारी रख सकते हैं |

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भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन (Chief Justice of India Salary & Allowances)

भारत के मुख्य न्यायाधीश को वर्तमान समय में वेतन के रूप में 2.80 लाख रुपये प्रतिमाह प्राप्त होता है | इसके आलावा इन्हें भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन भी प्रदान की जाती है | वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त नियुक्ति के बाद इनमें कटौती नहीं की जा सकती है।

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1947 से वर्तमान तक की मुख्य न्यायाधीश सूची (List of Chief Justice of India in Hindi)

भारत में अभी तक वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 50 मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। भारत के पहले मुख्यन्यायाधीश हरिलाल जे. कानिया थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 – 6 नवंबर 1951 तक रहा |

क्र०स०मुख्य न्यायाधीश का नामकार्यकाल
 1.हरिलाल जे. कानिया26 जनवरी 1950 – 6 नवंबर 1951
2.एम. पतंजलि शास्त्री7 नवंबर 1951 – 3 जनवरी 1954
3.मेहर चंद महाजन4 जनवरी 1954 – 22 दिसंबर 1954
4.बी.के. मुखर्जी23 दिसंबर 1954 – 31 जनवरी 1956
5.एस.आर. दास01 फरवरी 1956 – 30 सितंबर 1959
6.भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा1 अक्टूबर 1959 – 31 जनवरी 1964
7.पी.बी. गजेंद्रगडकर1 फरवरी 1964 – 15 मार्च 1966
8.ए.के. सरकार16 मार्च 1966 – 29 जून 1966
9.के. सुब्बा राव30 जून 1966 – 11 अप्रैल 1967
10.के.एन. वांचू12 अप्रैल 1967 – 24 फरवरी 1968
11.एम. हिदायतुल्लाह25 फरवरी 1968 – 16 दिसंबर 1970
12.आई.सी. शाह17 दिसंबर 1970 – 21 जनवरी 1971
13.एस.एम. सीकरी22 जनवरी 1971 – 25 अप्रैल 1973
14.ए.एन. रे26 अप्रैल 1973 – 27 जनवरी 1977
15.एम.एच. बेग28 जनवरी 1977 – 21 फरवरी 1978
16.वाई.वी. चंद्रचूड़22 फरवरी 1978 – 11 जुलाई 1985
17.पीएन भगवती12 जुलाई 1985 – 20 दिसंबर 1986
18.आर.एस. पाठक21 दिसंबर 1986 – 18 जून 1989
19.ई.एस. वेंकटरमैया19 जून 1989 – 17 दिसंबर 1989
20.एस. मुखर्जी18 दिसंबर 1989 – 25 सितंबर 1990
21.रंगनाथ मिश्र26 सितंबर 1990 – 24 नवंबर 1991
22.के.एन. सिंह25 नवंबर 1991 – 12 दिसंबर 1991
23.एम.एच. कानिया13 दिसंबर 1991 – 17 नवंबर 1992
24.आई.एम. शर्मा18 नवंबर 1992 – 11 फरवरी 1993
25.एम.एन. वेंकटचलैया12 फरवरी 1993 – 24 अक्टूबर 1994
26.ए.एम. अहमदी25 अक्टूबर 1994 – 24 मार्च 1997
27.जे. एस. वर्मा25 मार्च 1997 – 17 जनवरी 1998
28.एम.एम. पंछी18 जनवरी 1998 – 9 अक्टूबर 1998
29.ए.एस. आनंद10 अक्टूबर 1998 – 31 अक्टूबर 2001
30.एस. पी. भरूचा01 नवंबर 2001 – 5 मई 2002
31.बी.एन. कृपाल6 मई 2002 – 7 नवंबर 2002
32.जी. बी. पटनायक8 नवंबर 2002 – 18 दिसंबर 2002
33.वी. एन. खरे19 दिसंबर 2002 – 1 मई 2004
34.एस. राजेंद्र बाबू02 मई 2004 – 31 मई 2004
35.आर. सी. लाहोटी01 जून 2004 – 31 अक्टूबर 2005
36.वाई. के. सब्बरवाल01 नवंबर 2005 – 14 जनवरी 2007
37.के. जी. बालकृष्णन14 जनवरी 2007 – 12 मई 2010
38.एस. एच. कपाड़िया12 मई 2010 – 28 सितम्बर 2012
39.अल्तमस कबीर29 सितम्बर 2012 – 19 जुलाई 2013
40.पालानीसामी सदाशिवम19 जुलाई 2013 – 26 अप्रैल 2014
41.राजेन्द्र मल लोढ़ा27 अप्रैल 2014 – 27 सितम्बर 2014
42.एच.एल दत्तु28 सितम्बर 2014 – 2 दिसंबर 2015
43.तीरथ सिंह ठाकुर3 दिसंबर 2015 – 03 जनवरी 2017
44.जगदीश सिंह खेहर04 जनवरी 2017 – 27 अगस्त 2017
45.दीपक मिश्रा28 अगस्त 2017 – 02 अक्टूबर 2018
46.रंजन गोगोई02 अक्टूबर 2018 – 17 नवंबर 2019
47.शरद अरविंद बोबड़े18 नवंबर 2019 – 23 अप्रैल 2021
48.एन वी रमन्ना24 अप्रैल 2021 – 26 अगस्त 2022
49.यु यु ललित27 अगस्त 2022 – 08 नवंबर 2022
50.डी वाई चंद्रचूड़09 नवंबर 2022 – वर्तमान

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